لمحة عن Sewayojan (सेवायोजन विभाग, उत्
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अधीन संचालित सेवायोजन कार्यालयों द्वारा नियोजकों द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के सापेक्ष कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण कर उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं.
साथ ही साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है.निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है
ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके.
सेवायोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं: -
1.करियर काउंसलिंग: वर्ष 2006-07 में निदेशालय स्तर पर कॅरियर काउन्सिलिंग सेल की स्थापना की गयी، जिसका मुख्य उद्देश्य करियर काउन्सिलिंग हेतु क्षेत्र के कार्यालयों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन देना है.
2.रोजगार मेला: प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं .सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है ،
3.शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र:
4.रोजगार बाजार सूचना: -
5.सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम का प्रवर्तन: -
साथ ही साथ बेरोजगार अभ्यर्थियों को करियर काउंसलिंग के माध्यम से रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है.निजी क्षेत्र के नियोजकों को आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन भी विभाग द्वारा किया जाता है
ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके.
सेवायोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनायें संचालित हैं: -
1.करियर काउंसलिंग: वर्ष 2006-07 में निदेशालय स्तर पर कॅरियर काउन्सिलिंग सेल की स्थापना की गयी، जिसका मुख्य उद्देश्य करियर काउन्सिलिंग हेतु क्षेत्र के कार्यालयों के लिए लक्ष्यों का निर्धारण और उन्हें समय-समय पर मार्गदर्शन देना है.
2.रोजगार मेला: प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करने के प्रयास किये जा रहे हैं .सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर आमंत्रित कर रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है ،
3.शिक्षण एवं मार्गदर्शन केंद्र:
4.रोजगार बाजार सूचना: -
5.सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम का प्रवर्तन: -
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